Sunday, March 8, 2026
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होम स्टे समेत सभी पर्यटन संबंधित आर्थिक गतिविधियों का कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो कार्रवाई करेगी सरकार

देहरादून होम स्टे समेत सभी पर्यटन संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। इसमें होम स्टे, होटल, रिजॉर्ट, रेस्त्रां, बार, एम्यूजमेंट पार्क, फोटोग्राफी समेत सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सभी पंजीकरण ऑनलाइन कराए जा सकते हैं।

इन सभी गतिविधियों का कराना होगा पंजीकरण

जिला पर्यटन विकास अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया कि उत्तराखण्ड पर्यटन नियमावली-2014 एवं (संशोधन) नियमावली-2016 के तहत सभी पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें होटल, मोटल, रिजॉर्ट, हेल्थ स्पा, रिजॉर्ट, अतिथि/यात्री विश्राम गृह, टैंट कालोनी, नेचर कैंप, धर्मशाला, आश्रम, ट्रेवल एजेंट, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर, एक्सकर्शन एजेंट, रेस्टोरेंट, बियर बार, फास्ट फूड सेंटर, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स, रोपवे, एडवेंचर टूर ऑपरेटर, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रॉक, कृत्रिम वॉल क्लाइबिंग, माउंटेन बाइकिंग, वाइल्ड लाईफ सफारी, बर्ड सफारी, बर्ड वॉचिंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, फ्लाइंग फॉक्स, एडवेंचर क्लब, रिवर राफ्टिंग, योग ध्यान केंद्र, साधना कुटीर, हस्तशिल्प, सोविनियर शॉप, नेचर/एडवेंचर/वाइल्ड लाइफ/फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

होम स्टे का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य

उन्होंने बताया कि अपने आवासीय भवन को होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली लागू है। अपने आवासीय घर में पर्यटकों को रात्रि विश्राम करवाने वाले भवन स्वामी को उक्त नियमावली के अन्तर्गत अपने आवासीय घर को होम स्टे के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाना अनिवार्य है। वर्णित इकाईयों का पंजीकरण न करवाते हुए इकाईयों का संचालन किया जाना राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना है। बिना पंजीकरण के संचालित इकाईयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

घर बैठे करवा सकते हैं पंजीकरण 

उन्होंने पर्यटन और यात्रा व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को अपने कार्यों व प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के तहत आने वाली सभी इकाईयों का पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाईट https://traveltrade.uttarakhandtourism.gov.in पर किया जा सकता है। वहीं, होम स्टे का पंजीकरण https://homestay.uttarakhandtourism.gov.in पर कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए 45-गांधी रोड, देहरादून स्थित देहरादून के क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय के फोन नंबर 0135-2653217 पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

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